राजस्थान सरकार लाएगी धर्मान्तरण विरोधी कानून, सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामें में किया दावा

राजस्थान सरकार लाएगी धर्मान्तरण विरोधी कानून, सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामें में किया दावा

Anti Conversion Law

Anti Conversion Law

नई दिल्ली। Anti Conversion Law: राजस्थान सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह राज्य में अवैध तरीके से मतांतरण के खिलाफ कानून लाने जा रही है।

शीर्ष कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कही ये बात

राज्य सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा -''राजस्थान राज्य अपना खुद का कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वह इस विषय पर कानून या शीर्ष अदालत द्वारा पारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।'' तिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा की ओर ये 2022 की एक जनहित याचिका के जवाब में यह हलफनामा दिया गया है।

अश्विनी दुबे के माध्यम से शीर्ष कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी

वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से शीर्ष कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को धोखाधड़ी से और विभिन्न तरह के लालच देकर कराए जाने वाले मतांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और उन्हें निर्देश देने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से जवाब मांगा था। राजस्थान ने इसी के चलते यह हफलनामा दाखिल किया था।